Second Marriage Rule in India

अगर किसी की पत्नी घर छोड़कर चली जाए तो पति कितने दिन बाद कर सकता है दूसरी शादी? जानें- कानून…

Second Marriage Rule in India: भारत में पति-पत्नी और मां-बेटे के संबंधों को पवित्र माना जाता है। मां को अपने बच्चों से और पति-पत्नी को एक दूसरे से अलग होने से दर्द होता है। लेकिन जब एक पति-पत्नी शादी के 7 बंधन में 7 जन्मों के लिए बंध जाते है तो यह रिश्ता और पवित्र हो जाता है।

Second Marriage Rule in India

पर आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी पत्नी छोड़कर चली जाए तो आप कितने साल बाद शादी कर सकते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तो आइए जानते है क्या कहता है कानून।

क्या है कानून में प्रावधान – Second Marriage Law in India in Hindi

दरअसल, भारत का कानून पहले दो शादी की अनुमति नहीं देता। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के अनुसार, बिना किसी झंझट या पहली पत्नी से तलाक लिए दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है। यनी धरती कानून कहता है कि शादीशुदा पति और पत्नी एक दूसरे से तलाक के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते।

यदि वह व्यक्ति ऐसा करता है, तो कानूनी तौर पर उसकी पहली पत्नी लीगल मानी जाएगी और उसे सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। लेकिन अगर पति और पत्नी में से कोई गायब हो जाता है, तो इस लाभ को कोई नहीं ले सकता है और अगर सामने वाला व्यक्ति पति या पत्नी 7 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो वह व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है।

दूसरी पत्नी का क्या अधिकार ?

हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार, पहली पत्नी जीवित रहते हुए दूसरी शादी वैध नहीं माना जाता है। इसके अलावा पत्नी के पास यह भी अधिकार नहीं होता है कि उसके पति को मिलने वाली सरकारी सुविधा को वह क्लेम कर सके। लेकिन अगर दूसरी पत्नी से कोई बच्चा पैदा हुआ है और उसके दस्तावेजों में उसके पिता का नाम लिखा हुआ है, तो वह अपने पिता की संपत्ति पर अपना हक जाता सकता है। लेकिन पत्नी को अधिकार नहीं है।

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