Rules of Cash in Home :अगर आपको भी अपने घर में बहुत ज्यादा कैश रखने की आदत है तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। कुछ लोग घर पर नगद पैसा रखते हैं, लेकिन अगले दिन उसे बैंक में जमा कर देते हैं, जो फिर भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफी हद तक कैश अपने घर में रखते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं।
यदि आप भी घर में पैसे रखते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम आपको कैश रखने से जुड़े इनकम टैक्स के कुछ नियम बताने जा रहे हैं। जो इनकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए।
छापे में घर से निकलता है करोड़ो कैश
पिछले कुछ महीनों से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आयकर विभाग लोगों के घरों में पड़े कैश की जांच कर रहा है। यही कारण है कि आपको आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कैश की लिमिट का पता होना चाहिए। नेताओं और अधिकारियों के घर से हर दिन करोड़ों रुपये कैश जमा होते हैं। यही कारण है कि आम लोगों को भी इस बारे में सावधान रहना चाहिए, ताकि वे कानूनी कार्रवाई से बच सकें।
पकड़े जाने पर देना होगा इनकम का सबूत
अगर आपके घर में लिमिट से अधिक कैश बरामद होता है तो आयकर विभाग इसकी जांच करते हैं और आपसे इनकम का सबूत मांगती है। अगर आपने यह पैसा सही तरीके से कमाया है तो आपके पास इसका सबूत होना जरूरी है। इसके अलावा इनकम टैक्स भरने के दस्तावेज भी होने चाहिए। अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो ईडी (ED), सीबीआई (CBI) जैसी बड़ी जांच एजेंसियों आप पर कार्रवाई करती है।
इतना लगेगा जुर्माना
अगर आपके घर से अधिक कैश पकड़ा जाता है तो आपको इसका जुर्माना देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, इस मामले में आपको 137 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा अगर आप घर में पड़े कैश का स्रोत नहीं बता पाते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन ना हो।
- 1 साल में 20 लाख रुपये जमा या निकासी करने के लिए आधार और PAN कार्ड आवश्यक है।
- एक बार में पचास हजार रुपये से अधिक धन निकालने या जमा करने पर PAN देना अनिवार्य है।
- यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एक लाख से अधिक का भुगतान करता है, तो उसकी जाँच हो सकती है।
- आप एक दिन में अपने रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से अधिक की नकदी नहीं ले सकते। इसे बैंक के माध्यम से करना होगा।
- कैश में चंदा केवल 2000 रुपये तक देने की लिमिट है।
- 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति खरीद-बेच करने वाले व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकते हैं।
- बैंक से 2 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर TDS देना होगा।
ALSO READ: केंद्र सरकार बेच रही सस्ता आटा- 1Kg का भाव है सिर्फ इतना, जल्दी खरीदे….
ALSO READ: कागज से नहीं तो किस चीज़ से बनते हैं भारतीय करेंसी नोट?