1 सिंतबर से आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी सहित कई नियमों में होगा बदलाव, जानिए आम लोगों पर इसका क्या होगा असर

अगस्त महीना खत्म होने को है। बस दो दिन बाद अगस्त समाप्त और सितंबर चालू। सितंबर शुरू होते ही कई बदलाव लाएगा। 1 सिंतबर से आधार-पीएफ जीएसटी एलपीजी सहित कई नियमों में होगा बदलाव जिनका असर आम लोगों के कामकाज पर देखा जाएगा। आधार-पैन लिंकिंग की बात हो या एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम की, और भी कई बदलाव हैं जो आम लोगों पर असर डालेंगे। यह असर आपको कम प्रभावित करे, इसके लिए जरूरी है कि उसकी तैयारी पहले कर लें। आने वाले सोमवार और मंगलवार को जरूरी काम निपटा लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। आइए जानते हैं कि वह कौन से बदलाव हैं जो एक सितंबर से होने जा रहे हैं।

1 सिंतबर से आधार-पीएफ जीएसटी एलपीजी सहित कई नियमों में होगा बदलाव

LPG कीमत

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सितंबर महीने में एलीपीजी कुकिंग गैस के दाम भी बदलेंगे। पिछले ट्रेंड देखें तो रसोई गैस के दाम में गिरावट की संभावना कम और वृद्धि का अंदेशा ज्यादा है। जुलाई से हर महीने में एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि सितंबर में भी दामों में वृद्धि हो सकती है। घरेलू रसोई गैस एलपीजी की कीमत में 18 अगस्त को 25 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई, जो लगातार दूसरे महीने सीधी वृद्धि थी। तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 859 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। यह कीमतों में बढ़ोतरी का लगातार दूसरा महीना है। इससे पहले एक जुलाई को कीमतों में 25.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।

 

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Aadhaar Card- PF से लिंक 

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इम्प्लाॅयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव किया है। जिसकी वजह से अब आधार कार्ड और पीएफ अकाउंट को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप पीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो एक सितंबर से आपको कई तरह की दिक्कतों का

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GSTR-1

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यह नियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क से जुड़ा है। जीएसटीएन ने कहा है कि सितंबर महीने के शुरू होते ही जीएसटीआर-1 की फाइलिंग के लिए सेंट्रल जीएसटी रूल्स के अंतर्गत रूल 59(6) अमल में आ जाएगा। इस नियम के मुताबिक कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति जिसने फॉर्म जीएसटीआर-3B नहीं भरा है तो वह जीएसटीआर-1 फॉर्म नहीं भर पाएगा। इस नए नियम का आसर जीएसटी भरने वाले उन लोगों पर देखा जाएगा जिन्होंने GSTR-3B के अंतर्गत रिटर्न नहीं भरा है।

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बैंक चेक क्लीयरेंस 

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।

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पैन को आधार से लिंक

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पैन और आधार का नंबर लिंक कराने के लिए आने वाला महीना बहुत खास होने जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को इस काम के लिए 30 सितंबर की अंतिम तारीख तय कर दी है। हर ग्राहक को इस पूरे महीने में कभी भी आधार और पैन को लिंक कराना होगा और यह काम 30 सितंबर तक कर लिया जाना है। यह काम जितना जल्द करा लें, उतना सही. 30 सितंबर तक इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं कराया जाता है तो बैंकों से मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।

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पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है?

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पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाएगा। इसके तहत, जो व्यक्ति चेक जारी करेगा, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। चेक जारी करने वाला व्यक्ति यह जानकरी एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। इसके बाद चेक पेमेंट से पहले इन जानकारियों को क्रॉस-चेक किया जाएगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाएगी चेक से भुगतान नहीं किया जाएगा और संबंधित बैंक शखा को इसकी जानकरी दी जाएगी।

 

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