Pan card correction kaise kare | पैन कार्ड हर किसी के लिए जरूरी होता है, ये एक सरकारी दस्तावेज है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसके अपने कई काम हैं, जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, बैंक में खाता खोलने के लिए, पैसों के लेनदेन के लिए आदि कई अन्य कामों में भी पैन कार्ड की (Pan card correcion in hindi) जरूरत पड़ती है। यही नहीं, जब आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं, तो भी आपको पैन कार्ड (Pan card correction kaise kare) की जरूरत होती है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोगों के पैन कार्ड में कई तरह की गलतियां (Nsdl pan card correction) हो जाती हैं। कभी किसी के नाम में, तो कभी किसी की जन्मतिथि में, तो कभी किसी के पिता के नाम में आदि। अगर आपके पैन कार्ड में भी इस तरह की गलतियां (Pan card correction kaise kare) है, और आप इन्हें सुधारना (online pan card correction) चाहते हैं। तो हम आपको इसके कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं।
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने PAN कार्ड में अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं:
- पैन कार्ड बनवाते समय अगर उसमें कुछ गलती हो गई है। जैसे- आपका नाम, फोटो, जन्मतिथि या अन्य गलतियां हो गई हो, तो इसमें करेक्शन (Pan card correction online) यानी उसे ठीक कराया जा सकता है।
- NSDL E-Governance की ऑफिशियल वेबसाइट www.tin-nsdl.com पर जाएं।
- सर्विस सेक्शन के तहत, “PAN” पर क्लिक करें।
- “चेंज/करेक्शन इन PAN डाटा” सेक्शन के तहत “अप्लाई” पर क्लिक करें।
- ‘एप्लिकेशन टाइप’ ड्रॉपडाउन मीनू से, ‘चेंज्स ऑर करेक्शन इन एक्जीटिंग पैन डाटा/रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड (नो चेंज्स इन एक्जीटिंग पैन डाटा)’ का चयन करें।
- ‘कैटेगरी’ ड्रॉपडाउन मीनू से एसेसी की सही कैटेगरी का चयन करें, जैसे कि अगर PAN आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो लिस्ट से ‘इंडीविजुअल’ का चयन करें।
- अब, अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा दर्ज करें और “सब्मिट” पर क्लिक करें।
- आपकी रिक्वेस्ट दर्ज की जाएगी और आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा। आप इसके नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके प्रोसेस को जारी रख सकते हैं।
- प्रोसिड करने के बाद आपको फॉर्म पर रिडायरेक्टर कर दिया जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए तीन ऑप्शन हैं, “NSDL e-gov पर ई-साइन के जरिए स्कैन की गई फोटो को सबमिट करें” पर क्लिक कीजिए।
- अपने पिता का नाम, माता का नाम (ऑप्शनल), अपना आधार नंबर जैसी सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज करें और ‘नेक्स्ट’ पर क्लिक कीजिए।
- अब आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं।
- सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे एड्रेस प्रूफ, आयु का प्रमाण, पहचान का प्रमाण और पैन अपलोड कीजिए।
- आपको डिकलेरेशन पर साइन करना है और “सबमिट” पर क्लिक करना है।
- आपको पेमेंट पेज पर रिडायेक्टर कर दिया जाएगा। पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं।
- पेमेंट सक्सेसफुल होने पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी। एप्लिकेंट को इसका एक प्रिंट लेना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स के फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ इसे NSDL e-gov ऑफिस भेजना चाहिए। साथ ही दिए गए स्थान पर दो फोटो चिपकाने हैं और उस पर साइन करा है। लिफाफे के एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ ‘एप्लीकेशन फॉर पैन चेंज’ दर्ज कीजिए।
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NSDL डाक पता:
इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट में एनएसडीएल ई-शासन,
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016′
पैन कार्ड में सुधार/अपडेट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए:
- नए पैन कार्ड या/और पैन डाटा फॉर्म (Pan card correction form pdf) में बदलाव या सुधार के लिए रिक्वेस्ट डाउनलोड करें।
- फॉर्म में सभी जरूरी फील्ड को ध्यान से भरिए।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो आदि अटैच करें।
- एक बार होने के बाद फॉर्म को नजदीकी NSDL कलेक्शन सेंट्र में जमा कीजिए।
- आपको PAN कार्ड अपडेट/करेक्शन (Pan card correction kaise kare) के लिए चार्ज की पेमेंट ऑफलाइन करनी होगी। इसके बाद आपको पैन कार्ड ऐप्लिकेशन का स्टेट्स ट्रैक करने के लिए 15 डिजिट की एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा।
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पैन कार्ड में सुधार के लिए कितनी लगती है फीस
अगर आपका पता भारत का है तो पैन करेक्शन (Pan card correction kaise kare) के लिए 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी. वहीं, जिन लोगों का एड्रेस भारत से बाहर का है, उन्हें 1020 रुपए की फीस देनी होगी। यहां पेमेंट के लिए विभिन्न ऑप्शन होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट। पेमेंट के बाद उसकी रसीद का प्रिंट ले लें।
एक से ज्यादा पैन नंबर रखना गैर कानूनी
टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आधार नंबर, पिता का नाम आदि जानकारी देनी होगी. पूरी इनफॉर्मेशन भरनी जरूरी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन है तो किसी एक को सरेंडर कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा पैन रखना गैर कानूनी है और ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है।