सरकार ने लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme की शुरुआत की थी। NPS Scheme के तहत दो तरह के खाते हैं। एनपीएस टियर- I (NPS tier 1) खाता लॉक-इन-पीरियड के साथ है और यह प्राइमरी अकाउंट है। टियर- II (NPS tier 2) में कोई लॉक-इन अवधि नहीं है और यह वैकल्पिक है। यह ग्राहकों को टैक्स-बचत (NPS tax benefit) लाभ भी देता है।
क्या होता है टियर-1 और टियर-2 खाता | What is Tier-1 and Tier-2 account
टियर-1 अकाउंट में निवेश को कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 500 रुपये धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 500 रुपये का मासिक योगदान दिया जा सकता है।
वहीं, टियर-2 के निवेश को किसी भी समय निकाला जा सकता है। यह एक साधारण सेविंग अकाउंट की तरह है। यह अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये धनराशि की जरूरत होती है और इसके तहत न्यूनतम 250 रुपये का मासिक योगदान।
कैसे मिलेगा NPS (National Pension Scheme) का फायदा | how to get NPS benefit
मान लिया कि आपने 60 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस खाते (NPS Account) में 10 लाख रुपये जमा किए हैं। ऐसे में इन 10 लाख रुपयों में से आपको 40 फीसदी यानी 4 लाख रुपये का एक एन्यूटी प्लान खरीदना अनिवार्य है, जबकि बाकी बचे 6 लाख रुपये आप कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप चाहें तो पूरे पैसों का भी एन्यूटी प्लान खरीद सकते हैं।
अगर मान लें कि आपने पूरे 10 लाख रुपये का एन्यूटी प्लान खरीद लिया है और उस समय एन्यूटी का ब्याज दर 6 फीसदी चल रहा है तो बीमा कंपनी आपसे 10 लाख रुपये लेकर आपको आजीवन हर साल 60,000 रुपये देगी। अगर आप मासिक आय का विकल्प चुनते हैं तो आपको हर माह 5,000 रुपये मिलते रहेंगे।
एनपीएस में कौन सबस्क्राइब कर सकते हैं ? | Who can subscribe to NPS?
18-से 60 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, चाहे निवासी हो या अनिवासी हो, बैंक की शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर एनपीएस खाता खोल सकता हैं। भारतीय नागरिक सभी अपेक्षित सूचना दस्तावेजों और अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेजों को प्रस्तुत कर एनपीएस में वैयक्तिक रूप से या कर्मचारी-नियोक्ता समूह (हों) (कॉर्पोरेट) के रूप में खाता खोल सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सब्सक्राइबर को अनुमति होगी कि वह 70 वर्ष की आयु तक अंशदान कर सकते हैं।
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अगर आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड की डिटेल चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन, जानिए।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करें | How to Apply Online for National Pension Scheme
- एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर लॉग इन करें और रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब, आपको ‘व्यक्तिगत’ विकल्प चुनना होगा।
- आपका आधार या पैन डिटेल दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- अपनी पसंद के अनुसार आप जिस प्रकार का खाता खोलना चाहते हैं, उसे चुनें।
- यदि आपने आधार विकल्प चुना है, तो प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी दर्ज करना है।
- यदि आपने पैन चुना है, तो आपके बैंक डिटेल को सत्यापित करने के लिए आपसे 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
- अब, पावती संख्या के लिए, अपना पर्सनल डिटेल भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
- यदि आपने आधार चुना है, तो आपकी अधिकांश जानकारी पहले से भरी जाएगी।
- किन्हीं आठ पेंशन फंडों में से चुनें, आपको निवेश का तरीका भी चुनना होगा और अपने नॉमिनी को असाइन करना होगा।
- अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और भुगतान करें। इसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) आवंटित किया जाएगा।
- अब फॉर्म डाउनलोड करना और प्रिंटआउट लेना है, इसके अलावा हस्ताक्षर करना और एक फोटो चिपकाकर इसे 90 दिनों के भीतर सीआरए कार्यालय को मेल करना है।
आइए जानते हैं NPS के 5 फायदे | 5 Benefits of NPS
- अपने सुविधा के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की छूट
इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कोई अपर या लोअर लिमिट नहीं होती है। यानी निवेशक पर कोई दबाव नहीं रहता है किश्तों को लेकर।
- पति और पत्नी दोनों कर सतके हैं इनवेस्टमेंट
पति और पत्नी इसमें अलग-अलग इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर दोनों लोग अपना फैमिली बिजनेस चला रहा रहे हैं तो इसमें निवेश के जरिए अपना बुढ़ापा सुरक्षित कर सकते हैं। साथ ही इस स्कीम में निवेश करने पर दोनों लोग अलग-अलग टैक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं।
- कर्मचारी और कंपनी दोनों का फायदा
कर्मचारियों पर विश्वास दिखाने का यह एक बेहतर जरिया हो सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए इस स्कीम में इनवेस्ट कर सकती है। इससे जहां एक तरफ कर्मचारी खुश रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ कंपनी बिजनेस खर्च के तहत इस निवेश पर इनकम टैक्स के नियम सेक्शन 36 (1) (IVa) तहत क्लेम कर सकती है।
- टैक्स में मिलेगी छूट (NPS tax benefit)
सेल्फ इम्प्लाॅयड व्यक्ति अपने सालाना निवेश का 20 प्रतिशत टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकेगा। वहीं, ऐसे कर्मचारी जो कि वेतनभोगी हैं अपने नियोक्ता के द्वारा इनवेस्टमेंट करने पर भी टैक्स में छूट ले सकता है।
- उद्यमी भी कर सकते हैं इनवेस्टमेंट
इस स्कीम में इनवेस्टमेंट का एक फायदा यह भी है कि अगर आप कंपनी बंद हो जाती है किसी वजह से तब आप व्यक्तिगत रुप में इसमें इनवेस्टमेंट करते रह सकते हैं। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत निवेश माना जाता है।