Duplicate driving licence |अगर आपको दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना है, तो आपको इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, अगर इसके बिना गाड़ी चलाते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आप पर भारी भरकम जुर्माना तक लगाया जा सकता है। दरअसल, 18 साल की उम्र के बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक इससे पहले गाड़ी चलाने पर जुर्माना है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद इसे संभालकर रखना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप किसी न किसी से सुनते होंगे कि उनका डीएल कहीं खो गया है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डुप्लीकेट लाइसेंस (Duplicate driving licence) बडी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इससे आपका काम चल सकता है। तो चलिए आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताते हैं…
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज
- फॉर्म – 2 (LLD) में आवेदन
- ओरिजनल लाइसेंस (लिखा हुआ या डिफेस्ड)
- लाइसेंस की फोटोकॉपी (अगर लाइसेंस खो गया हो तो)
- शुल्क
- FIR कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एज प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
आगे पढ़ें: पैन कार्ड में हो गई है गलती, तो इन तरीकों से घर बैठे कर सकते हैं सुधार
डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस | Duplicate DL Apply process In Hindi
- अगर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate driving licence online) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले Parivahan विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद Online Service को चुनना होगा। फिर Driving License Related Services को सेलेक्ट करना होगा।
- फिर आप अपने स्टेट का चयन करें।
- फिर आपको अपने स्टेट के सारथी परिवहन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
- इस पेज पर, Driving Licence पर जाएं और Services on DL(Renewal/duplicate/AEDL/IDP/Other) पर क्लिक करें।
- फिर आपको एप्लीकेशन सबमिशन के लिए निर्देश मिलेंगे। इसमें आपको Continue पर क्लिक करना होगा।
- अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि यहां डालनी होगी। फिर आपको अपनी DL डिटेल प्राप्त होगी। अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस चुनें और Continue बटन पर क्लिक करें।
- फिर अपना राज्य का नाम और आरटीओ चुनें।
- फिर Continue पर क्लिक करें।
- अब, आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। सभी को ठीक से चेक करके Confirm पर क्लिक करें।
- फिर जब नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो उसमें आपको Select करने के लिए कहा जाएगा। यहां आपको Issue of Duplicate DL पर क्लिक करना होगा और फिर Continue बटन पर क्लिक करें।
- फिर नेक्स्ट पेज पर आपको यह बताना होगा कि आखिर आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं
- फिर प्रीफिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और रीसीट डाउनलोड करें।
- फिर आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- अब, आपको फीस पेमेंट (Duplicate driving licence fees) रीसीट डाउनलोड करनी होगी। वहीं, फ्रीफिल्ड एप्लीकेशन और रीसीट को आरटीओ कार्यालय में ले जाना होगा। इन्हें जमा करना होगा।
- फिर कुछ दिनों में आपका डुप्लीकेट लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में आ जाएगा। आप वहां से इसे कलेक्ट कर सकते हैं।
आगे पढ़ें: बिना आधार नंबर के डाउनलोड करें Aadhaar Card, बस करना होगा ये काम
डुप्लीकेट DL के लिए ऐसे करें ऑफलाइन अप्लाई
- सबसे पहले आपको उस RTO ऑफिस जाना होगा जहां से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया था।
- यहां पर आपको LLD लेकर इसे भरना पड़ेगा।
- यहां पर आपको फॉर्म के साथ 200 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा।
- पैसे जमा करने के बाद आपको तय समय में उपलब्ध करवाए गए पते पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भेज दिया जाएगा।