जब भी हम विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के मन में एक आम सवाल जरूर आता है कि पासपोर्ट और वीजा के बीच में क्या अंतर (What is difference between passport and visa?) है? बहुत से लोग लोग तो पासपोर्ट और वीजा को ही एक चीज समझते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप विदेश यात्रा (How to apply for US visa online in Hindi) करते समय एक चीज भूल जाएंगे, तो काम चल जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं, वीजा और पासपोर्ट क्या है और इनके बीच के अंतर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं।
पासपोर्ट क्या है ? (What Is Passport In Hindi)
विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट व्यक्ति की पहचान बताने वाला एक दस्तावेज होता है। पासपोर्ट से व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता का पता चलता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की फोटो, नागरिकता, नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख जैसी जानकारी होती है। अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ पासपोर्ट भी साथ में ले जाना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट दूसरे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से पहचान पत्र का काम करता है। विदेश जाने से पहले व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर व्यक्ति का पासपोर्ट और अन्य डॉक्युमेंट्स बिलकुल सही हैं, तब उसका वीजा जारी किया जाता है।
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पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। (Type Of Passport In Hindi)
आपको बता दें, पासपोर्ट 5 प्रकार के होते हैं – साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, अस्थायी पासपोर्ट और फैमिली पासपोर्ट।
- साधारण पासपोर्ट को टूरिस्ट पासपोर्ट भी कहते हैं। यह पासपोर्ट उन नागरिकों को दिया जाता है जो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं।
- आधिकारिक पासपोर्ट को सर्विस पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस पासपोर्ट को उसे दिया जाता है, जो किसी देश का सरकारी कर्मचारी है। इस पासपोर्ट का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करने जा रहा हो।
- राजनयिक पासपोर्ट कार्य संबंधी विदेश यात्रा के लिए वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है।
- अस्थाई पासपोर्ट को आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट खो दिया होता है, तब अस्थाई पासपोर्ट बनवाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट्स के अपने देश लौटने तक वैलिड रहता है।
- फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनवाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनवाया जाता है।
वीजा क्या है ? (What Is Visa In Hindi)
वीजा का full form (Visitors International Stay Admission) वीजा एक प्रकार की आधिकारिक अनुमति है, जो किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने, रहने और कार्य करने के लिए लेनी पड़ती है। वीजा से आप किसी भी देश में निर्धारित समय के लिए रह सकते हैं। जिस देश में आप घूमने, रहने या कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, ये अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारी द्वारा दी जाती है। कई देशों में जाने से पहले हमें वीजा अप्लाई करना पड़ता (How to apply for US visa online in Hindi) है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी होती है। कुछ देशों में वीजा अप्लाई करने के लिए पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है।
वीजा कितने प्रकार का होता है। (Type Of Visa In Hindi)
अब जरा इस बात पर ही गौर कीजिए… जब आपसे कोई ये सवाल कर दे कि भारत में कितने प्रकार का वीजा मिलता है तो आप ज्यादा से ज्यादा तीन या चार के बारे में ही बता पाएंगे। हो सकता है कि आप टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा या बिजनेस वीजा के अलावा और किसी वीजा के बारे में जानते ही न हों। अगर ऐसा है तो वाकयी ये खबर आपके काम की है। जी हां, वीजा लिस्ट में 19 प्रकार के वीजा जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में…
राजनयिक वीजा
अन्य देशो के राजनयिक/अधिकारी/यूएन में काम करने वाले यूएन पासपोर्ट धारक या भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठन के अधिकारी और उनके जीवन साथी/बच्चे, जिनके पास भी किसी भी प्रकार का पासपोर्ट है तो उन्हें राजनयिक/अधिकारी वीजा प्रदान किया जाता है।
ट्रांजिट वीजा
यह वीजा ज्यादा से ज्यादा पांच दिनों के लिए वैलिड होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है।
ऑन-अराइवल वीजा
यह किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीजा होना भी जरूरी है क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है।
टूरिस्ट वीजा
यह वीजा सिर्फ घूमने-फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीजा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस ऐक्टिविटीज से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीजा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीजा 2004 से देने शुरू किए। हालांकि इसके पहले वह हज यात्रियों के लिए तीर्थस्थल वीजा जारी करता था।
रोजगार वीजा (How to get a work visa)
यह वीजा एक साल के लिए दिया जाता है। यह ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे भारत में किसी कंपनी, संगठन, उद्योग, द्वारा अनुबंध या रोजगार के आधार पर एक वरिष्ठ स्तर के तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ कार्यकारी, प्रबंधकीय पद पर नियुक्त किया गया है।
परियोजना वीजा
परियोजना वीजा रोजगार वीजा का उपवर्ग है। यह स्टील और पावर क्षेत्र की परियोजनाओं में लगे विदेशियों को दिया जाता है।
छात्र वीजा (How to apply for student visa)
यह वीजा 5 साल के लिए या पाठ्यक्रम की अवधि तक के लिए दिया जाता है। इसके लिए आवेदक को एक मान्यता प्राप्त/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान में प्रवेश और वित्तीय सहायता का प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।
पत्रकार वीजा
यह वीजा 6 महीनों तक के लिए मान्य पत्रकार, पेशेवर पत्रकार, प्रेस के लोगों, फिल्मी हस्तियों, रेडियो और टेलीविजन संगठनों को दिया जाता है। यात्रा लेखन, फोटोग्राफी, टीवी प्रोडक्शन, विज्ञापन, फैशन एवं ग्लैमर जगत से जुड़े लोगों को भी यह वीजा दिया जाता है।
व्यापार वीजा
यह वीजा 5 साल के लिए मान्य होता है। यह औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने या भारत में औद्योगिक/व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए या औद्योगिक/वाणिज्यिक उत्पादों को खरीदने/बेचने वाले लोगों को दिया जा सकता है।
पर्वतारोहण वीजा
पर्वतारोहण अभियानों के लिए वीजा भारतीय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दिया जाता है।
सम्मेलन/संगोष्ठी वीजा
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों या सेमिनार में जाने के लिए वीजा दिया जाता है, बशर्ते ये सम्मेलन या सेमिनार सरकारी निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हों।
अनुसंधान वीजा
देश में किसी भी तरह का अनुसंधान करने के लिए यह वीजा 3 साल के लिए या अनुसंधान की अवधि तक के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्रीयताओं को छोड़कर और भारत मे “प्रतिबंधित” या “संरक्षित” क्षेत्रों या ऐसे क्षेत्र में, जो उग्रवाद, आतंकवाद और दहशत आदि से प्रभावित हैं, अनुसंधान के लिए यह वीजा नहीं दिया जाता।
चिकित्सा वीजा (Doctor visa)
यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है, जो भारत में प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त अस्पतालों/ चिकित्सा केंद्रों में उपचार के लिए आते हैं। यह वीजा एक साल के लिए या उपचार की अवधि तक के लिए मान्य होता है। मरीज के साथ आने वाले सेवक या परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सेवक वीजा(एमईडीएक्स) दिया जाता है।
यूनिवर्सल वीजा
यूनिवर्सल वीजा जीवन भर के लिए दिया जाता है। यह ऐसे लोगों को दिया जाता है, जिनके पास भारत का विदेशी नागरिकता(ओसीआई) कार्ड होता है। यूनिवर्सल वीजा का धारक भारत में शिक्षा, व्यापार या नौकरी कर सकता है और उन्हें एफआरआरओ/पुलिस विभाग में पंजीकरण कराने की भी आवश्यकताओं नहीं होती।
मैरिज वीजा (Marriage visa)
यह वीजा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है। ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एंबेसी जाकर मैरिज वीजा के लिए अप्लाई करना होगा।
पार्टनर वीजा (Partner visa)
दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवनसाथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को ‘पार्टनर वीजा’ दिया जाता है।
इमिग्रेंट वीजा
यह उस कंडिशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है। यह तब दिया जाता है, जब दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है।
पेंशन वीजा या रिटायरमेंट वीजा
इस तरह का वीजा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने-चुने देश ही जारी करते हैं। यह उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाने का नहीं होता। कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है।
कोर्टेजी वीजा
विदेशी सरकार या इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को यह वीजा दिया जाता है, जो डिप्लोमैट कैटिगरी में नहीं आते।
पासपोर्ट और वीजा में अंतर (Difference Between Passport And Visa In Hindi)
अगर सीधे शब्दों में कहें तो पासपोर्ट विदेश में जाने के लिए एक पहचान पत्र के रूप में बनवाया जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति निर्धारित समय से ज्यादा वहां घूमने, रहना, बिजनेस करना या पढ़ना चाहता है, तब उसे उस देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
Visa अप्लाई कैसे करे? (How to apply us visa)
अगर आप यूएस वीजा अप्लाई ( How To Get A US Visa In Hindi) करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इमिग्रेंट और नॉन-इमिग्रेंट वीजा के बीच किसी एक कैटेगरी को चुनना होगा। एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपको कौन सा वीजा अप्लाई (How to Apply Visa In Hindi) करना है, उसके बाद ही आपको वीजा फीस भरनी होगी। याद रखें कि यूएस वीजा के लिए जो फीस आप चुकाएंगे, वह नॉन रिफन्डेबल होगी। वीजा जारी नही होने पर भी आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा।
वीजा फीस उसके प्रकार के आधार पर अलग अलग होती है। विशेष मामलों के अलावा अमेरिकी वीजा के लिए आपको 160 डॉलर से लेकर 265 डॉलर तक की फीस चुकानी (How to apply for US visa online in Hindi) होती है। विशेष मामलों में एथलीटों, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स, असाधारण क्षमताओं वाले लोग, अमेरिकी नागरिकों के मंगेतर/पति/पत्नी आदि शामिल हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा जारी करने जैसी विशेष परिस्थितियों में नैशनल वीजा सेंटर, यूएस दूतावास या वाणिज्य दूतावास या होमलैंड सिक्यॉरिटी विभाग को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
Visa कैसे प्राप्त करें ? (visa application)
तब भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा प्राप्त (How to apply for US visa online in Hindi) करने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। अगले स्टेप में आपको दो अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे। पहला दूतावास या वाणिज्य दूतावास से और दूसरा वीजा ऐप्लिकेशन सेंटर (वीएसी) से।
वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जाते समय यह जानकारियां हैं जरूरी (How to apply for US visa online in Hindi)
- आपका पासपोर्ट नंबर,
- वीजा ऐप्लिकेशन फी रिसीट नंबर
- आपके DS-160 कन्फ़र्मेशन पेज पर मौजूद 10 अंकों की बारकोड संख्या।
वीजा ऐप्लिकेशन सेंटर (VAC) में दूसरे अपॉइंटमेंट के लिए जाते वक्त, यह डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी
- अमेरिका के लिए एक वैध पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी आपके अमेरिका में रहने की अवधि से छह महीने ज्यादा होनी चाहिए।
- DS- 160 के लिए एक कन्फर्मेशन प्रूफ,
- आपके अपॉइंटमेंट का कन्फर्मेशन प्रूफ,
- एक फोटो, अगर वीजा के लिए अप्लाई करने वाले व्यक्ति की उम्र 14 साल से कम है।
वीजा ऐप्लिकेशन सेंटर में आपकी फोटो और उंगलियों के निशान लिए जाने के बाद आपको अपने वीजा इंटरव्यू के लिए अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास जाना होगा।
Visa इंटरव्यू के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स (How to apply for US visa online in Hindi)
- अपने अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर की एक प्रिंटेड कॉपी,
- VAC की मुहर के साथ DS-160 कन्फर्मेशन पेज,
- आपका वर्तमान और सभी पुराने पासपोर्ट, अगर कोई हो,
- अपने वीजा टाइप के अनुसार, उसे सपॉर्ट करने वाले डॉक्युमेंट्स
अमेरिकी वीजा अप्लाई करने के लिए भारत में स्थित इन अमेरिकी एंबेसी में से किसी में भी आप जा सकते हैं।
- अमेरिकी दूतावास, शांति पथ, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली – 110001
- यूएस कॉन्सुलेट जनरल, सी-49, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-400051
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल, 220 अन्ना सलाई, जेमिनी सर्कल, चेन्नै – 600006
- यूएस कॉन्सुलेट जनरल, 5/1 हो ची मिन्ह सरानी, कोलकाता- 700071
- द यूएस कॉन्सुलेट जनरल हैदराबाद, पाइगा पैलेस, 1-8-323, चिरन फोर्ट लेन, बेगमपेट, सिकंदराबाद – 500003